Corona Lock Down 2021 (19th April, 2021 to 3rd May, 2021)
कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन को 3 May तक बढ़ा दिया गया है! इसी के साथ सरकार ने कुछ राज्यों में रात्रि कालीन कर्फ्यू की नई गाइडलाइन (New Lockdown Rules) जारी कर दी है! लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत जो क्षेत्र कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित/मुक्त रहेंगे, वहां सरकार आठ बजे के पश्चात रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा रही है! इसी के साथ ओद्योगिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत देगी! पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में लॉकडाउन एवं रात्रि कालीन कर्फ्यू की घोषणा की थी और स्पष्ट किया था कि जो क्षेत्र कोरोना वायरस के हॉटस्पाट (सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) हैं, वहां कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे. गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 19 अप्रैल से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक कुछ स्थानों पर lockdown भी किया गया है!
कोविड-19 अपडेट
इससे पहले राजस्थान में 19 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन किया गया था जिसमे 9वी से 11वी तक के विद्यालय, gym, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इत्यादि को बंद कर दिया गया था! शादी में 100 जन, अंतिम संस्कार में 50 जन आ जा सकेंगे! परन्तु 3 मई तक घोषित हुए लॉकडाउन में सभी प्रकार की छूट को ख़ारिज किया एवं महत्वपूर्ण सामान जैसे की फल, सब्ज़ी, दूध, गैस, बैंक, मेडिकल की दुकान, इत्यादि की ही सुविधा प्रदान करी! शादी समारोह में 50 जन, मरण कार्य में 20 जन इत्यादि को मंजूरी दी!
कोविड-19 पाबंदियां एवं छूट
कोरोना का संक्रमण हर शहर एवं गांव में अलग-अलग चरम पर है! कुछ स्थानों पर यह नियंत्रण स्टार पर आ चूका है और कुछ स्थानों पे इसकी स्थिति भयाहवह है! कोविड-19 की सभी जगह स्थिति को देखते हुए, नीचे जिन-जिन स्थानों पर प्रतिबन्ध एवं छूट दी गयी है स्पष्ट हैं! साथ ही हमारी कायावेल (Kayawell) टीम ने आपके लिए कोरोना के नए आँकड़े नीचे प्रदर्शित करे हैं ताकि आपके शहर में कोविड-19 का क्या स्टार है आप जाँच सकें!
यह आंकड़े 19 अप्रैल तक के बताये गए हैं! इस पेज पे आपको covid-19 से जुडी सभी जानकारी प्रदान कराई जाएगी! आप कोविड-19 से जुडी जानकारी, कर्फ्यू, लॉकडाउन, इत्यादि के बारे में जानने हेतु इस पेज से जुड़ें रहें!
जिन क्षेत्रोँ में कोरोना की संख्या कम है, वहां इन गतिविधियों में मिलेगी छूट:
-कृषि और इससे जुड़े कार्य
-चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
-डिजिटल इकोनॉमी
-जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
-कृषि विपणन
-कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधिययां
-दूध की सप्लाई, मिल्क प्रोडक्ट, कुक्कुट पालन और फिशरीज गतिविधियां
-चाय, काफी और रबर प्लांटेशन
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
-सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट
-मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
-आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
-कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्शन
-आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां आदि
-ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग जैसे गतिविधियां
-स्वास्थ्य सेवाएं और सोशल सेक्टर
-केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कार्यालय
किन राज्यों में सख्त पाबंदियां है?
राज्य जैसे की महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, तमिल नाडु एवं केरला, इन सभी जगह यह सेवा बाधित रहेगी:
हवाई, सड़क और रेल यात्रा
-शैक्षिक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
-हॉस्पिटेलिटी सर्विस जैसे होटल आदि
-सिनेमा हॉल्स, थिएटर
-औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां
-शॉपिंग कॉम्पलेक्स
-सामाजिक, राजनीति और अन्य गतिवधियां
-धार्मिक गतिवधियां, सम्मेलन आदि.
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